केन्द्र द्वारा पेपर लीक मामले में कानून बनाये जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए कानून में पेपर लीक के दोषी के लिए 10 साल की न्यूनतम सजा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल में न्यूनतम सजा सिर्फ 1 साल की है।
पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं को यह फैसला लेना होगा कि किसने कड़ा कानून बनाया है। किसकी मंशा दोषियों को कड़ी सजा देने की थी? बीजेपी के पिछले कार्यकाल में जयपुर के करीब 20 पेपर लीक हुए हैं। इसके अलावा एमपी, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। हमेशा से हम यह कह रहे हैं कि यह एक देश की समस्या है। केंद्र सरकार को इस पर कड़ा कानून बनाना चाहिए था, लेकिन तब भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।