लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने का प्रावधान है। यह विधेयक पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधानों को समर्थन करता है। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
इस नए विधेयक में 3 से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है और 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इससे छात्रों को कानून से बाहर रखा जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटा जा सकेगा।
यह नया विधेयक सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास है। इससे युवाओं को विश्वसनीयता की भावना मिलेगी और उन्हें निरंतर सत्यापित और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली का भरोसा होगा।
इस विधेयक के पास होने से पेपर लीक करने वाले तत्वों को सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा और यह उन्हें नकल और अनुचित गतिविधियों से डराएगा। इससे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता और निष्पक्षता में सुधार होगा।
इस नए विधेयक के माध्यम से सरकार ने अपने प्रयासों को साबित किया है कि वह छात्रों के हित में नकल के खिलाफ सख्ती से लड़ रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को महत्व दे रही है।