जयपुर: उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 15 फरवरी को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अनिवार्य ‘सूर्य नमस्कार’ आयोजित करने के राज्य शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता, मुस्लिम फोरम, एक पंजीकृत निकाय नहीं था।

केवल एक पंजीकृत संगठन ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, या व्यक्तिगत क्षमता में याचिका दायर की जा सकती है। अदालत की टिप्पणी के बाद, याचिकाकर्ताओं ने नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी।